अगर आप अक्सर हाइवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2025 से FASTag से संबंधित नए नियम लागू करने की घोषणा की है, जो देशभर के वाहन चालकों की जेब और यात्रा दोनों से जुड़ा हुआ है।
दरअसल, सरकार ने कहा है कि अब अगर कोई वाहन बिना वैध FASTag के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उसे सामान्य शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर सामान्य टोल ₹100 है, तो कैश में देने वालों को ₹200 चुकाने पड़ेंगे।

UPI से पेमेंट करने वालों को मिलेगी राहत
सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) उपयोगकर्ताओं को थोड़ी राहत दी है।
अगर किसी वाहन चालक का FASTag काम नहीं कर रहा या टैग नहीं है, और वह UPI के माध्यम से टोल चुकाता है, तो उसे केवल 1.25 गुना चार्ज देना होगा। यानी ₹100 के टोल पर ₹125।
यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के तहत किया गया है। इसका मकसद नकद लेनदेन को सीमित करना और लोगों को डिजिटल भुगतान प्रणाली की ओर प्रेरित करना है।
नए नियम को आसान शब्दों में समझें
अगर आपके वाहन का FASTag निष्क्रिय है या उपलब्ध नहीं है, तो 15 नवंबर के बाद आपके लिए भुगतान के तीन विकल्प होंगे:
- FASTag से भुगतान: सामान्य शुल्क (₹100)।
- UPI से भुगतान: सामान्य शुल्क का 1.25 गुना (₹125)।
- कैश से भुगतान: सामान्य शुल्क का दोगुना (₹200)।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से टोल प्लाजा पर वाहन जाम कम होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों का समय बचेगा।
क्या है FASTag?
FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें RFID तकनीक का उपयोग होता है, जो टोल लेन से गुजरते ही वाहन के टोल शुल्क को स्वचालित रूप से आपके प्रीपेड खाते से काट देता है।
साल 2021 में FASTag को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया था ताकि नकद रहित टोल भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके।
₹3000 में वार्षिक पास की सुविधा भी
NHAI ने इस साल 15 अगस्त को FASTag-आधारित वार्षिक पास जारी किया है, जिसकी कीमत लगभग ₹3000 रखी गई है। इस पास के जरिए निजी वाहनों के चालक बिना बार-बार रिचार्ज किए पूरे साल राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा कर सकते हैं।
यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए लागू है।