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Govt Update: रिटायरमेंट और पेंशन के नए नियम लागू कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ‘पेंशन मित्र’ और ‘भाविष्य पोर्टल’ से प्रक्रिया होगी तेज़, हर कर्मचारी को समय पर मिलेगा पूरा हक।

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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा राहतभरा फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन या अन्य लाभ पाने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सरल बनाना है।

रिटायरमेंट से पहले ही जारी होगा PPO

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर कर्मचारी का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) रिटायरमेंट से पहले ही जारी कर दिया जाए। इसके लिए सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को कर्मचारियों की सेवाश्रृंखला और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में e-HRMS सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इससे पेंशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध हो जाएगी।

हर विभाग में होगा ‘पेंशन मित्र’

नई व्यवस्था के तहत अब हर सरकारी विभाग में एक ‘पेंशन मित्र’ या ‘वेलफेयर ऑफिसर’ नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जरूरी दस्तावेज़ तैयार करने, पेंशन फॉर्म भरने और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेगा। किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में यह अधिकारी फैमिली पेंशन के आवेदन में परिवार को सहयोग देगा।

जांच चल रही हो तो भी मिलेगी अंतरिम पेंशन

अब विजिलेंस क्लियरेंस की कमी पेंशन जारी करने में बाधा नहीं बनेगी। अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच लंबित है, तो भी उसे अंतरिम पेंशन दी जाएगी। केवल ग्रेच्युटी की राशि अंतिम आदेश आने तक रोकी जा सकेगी। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो तकनीकी कारणों से देरी का सामना करते थे।

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सभी विभाग ‘भाविष्य पोर्टल’ से होंगे जुड़े

सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी मंत्रालय और विभाग अब ‘भाविष्य पोर्टल’ (Bhavishya Portal) से जुड़ें। यह पोर्टल पेंशन मामलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले PPO जारी हो जाए। इसके साथ ही नोडल निरीक्षण समिति और उच्च-स्तरीय समिति (HLOC) हर दो महीने में लंबित मामलों की समीक्षा करेगी।

रिटायरमेंट से दो महीने पहले PPO अनिवार्य

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत अब यह प्रावधान लागू है कि हर कर्मचारी का PPO या e-PPO रिटायरमेंट से कम से कम दो महीने पहले जारी किया जाए। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य केवल प्रक्रिया में तेजी लाना नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सम्मानजनक और तनावमुक्त रिटायरमेंट अनुभव देना है।

कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान और सुविधा

इन नए दिशा-निर्देशों से यह सुनिश्चित किया गया है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। सरकार का उद्देश्य है कि हर रिटायर कर्मचारी को समय पर पेंशन और सभी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलें, ताकि वे अपने जीवन के अगले चरण में सुकून और आर्थिक सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकें।

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info@neuim2024.in

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